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Mukhyamantri Baal Ashirwad Yojana: मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना | अनाथ बच्चों को हर महीने मिलेंगे 5000/- रुपये, जाने कैसे
Mukhyamantri Baal Ashirwad Yojana 2024: मध्यप्रदेश की सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं, बेटियों और युवाओं के लिए शैक्षणिक, आर्थिक और रोजगार से संबधित अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन तमाम योजनाओं में मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना भी शामिल है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना अनाथ बच्चो के उज्जवल भविष्य के लिए शुरू की गई एक महत्वकांक्षी योजना है।
इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता के रुप में 5000 रुपये दिए जाएंगे ताकि उन्हे कभी आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े। इस योजना का लाभ लेने के लिए मध्यप्रदेश के सभी अनाथ बच्चे पात्र हैं। इस योजना अंतर्गत आर्थिक सहायता के अलावा भी बहुत कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना क्या है, उद्देश्य, विशेषता और लाभ, पात्रता, जरुरी दस्तावेज तथा आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए इस आर्टिकल को पूरा पढ़े ताकि आपसे कोई भी मिस ना हो जाए।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना क्या है
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्यप्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इस योजना को मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की थी। इस योजना को अनाथ बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के अनाथ बच्चों को आर्थिक, शैक्षणिक, चिकित्सा और व्यावसायिक सहायता प्रदान किया जाएगा।
इस योजना के तहत 18 वर्ष की उम्र में बाल संस्थाओं को छोड़ने वाले सभी बच्चों को इंटर्नशिप करने के लिए पांच हजार रुपये का आर्थिक सहायोग देगी। इस योजना के तहत प्रदेश के अनाथ बच्चों को उनकी उच्च शिक्षा के लिए आरटीआई, क्लेट, जेईई और NEET के परिणाम से लेकर उनकी पढ़ाई पूरी होने तक 5000 रुपये प्रतिमाह उपलब्ध कराएगी।
इस योजना के माध्यम से 18 वर्ष या इससे कम उम्र के अनाथ बच्चे जो अपने रिश्तेदारों या अभिभावको के साथ रहते हैं, उन्हे भी जीवन व्यापन करने के लिए प्रतिमाह 4000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा सभी अनाथ बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज कराने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना |
योजना शुरू की गई | मध्यप्रेदश सरकार द्वारा |
कब शुरू की गई | 23 अगस्त 2022 |
किस राज्य की है | मध्यप्रदेश |
विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग |
योजना का उद्देश्य | उच्च शिक्षा के लिए बच्चो को आर्थिक मदद देना |
योजना का लाभ | बच्चों को 5000 रुपये की सहयोग राशि देना |
पात्रता | मध्यप्रदेश के अनाथ बच्चे |
अधिकारिक वेबसाइट | https://scps.mp.gov.in/ |
आवेदन/ संपर्क/रजिस्ट्रेशन/ प्रशिक्षण कहां करें | जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग |
आवेदन शुल्क | निशुल्क |
जानकारी के लिए हम आपको बता दे कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को दो भागों में बांटा गया है। 1. ऑफ्टर केयर योजना, 2. स्पॉन्सरशिप योजना। आगे हम इन दोनो योजनाओं के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं।
आफ्टरकेयर योजना
- इस योजना का लाभ उन अनाथ बच्चो को दिया जाएगा जो 18 वर्ष की उम्र में बाल संरक्षण संस्थानों को छोड़ देते है।
- इस योजना के तहत सरकार इस तरह के बच्चो को प्रतिष्ठित संस्थानों और ओद्योगिक संस्थानों में इंटर्नशिप करने की सुविधा देगी और उसी संस्थानों में जॉब दिलवाएगी।
- इसके साथ ही बच्चों को हर महीने 5000 रुपये की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। यह सहयोग राशि अधिकतम 1 वर्ष या फिर इंटर्नशिप की अवधि तक जारी रहेगी।
- इसके अलावा उन बच्चों को संबधित विभाग द्वारा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, आईटीआई, नर्सिंग, पैरामेडिकल, होटल मैनेजमेंट और टूरिज्म जैसे क्षैत्रों में प्रशिक्षण प्रदान कराएगी। वो भी नि: शुल्क।
- इस योजना के तहत दो वर्षों या प्रशिक्षण की अवधि तक उन बच्चों को हर महीने 5000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता बच्चे के 24 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक ही प्रदान की जाएगी।
- इसके अलावा इन बच्चों का आयुष्मान भारत कार्ड भी बनाया जाता है जिससे वे चिकित्सा सुविधा का लाभ ले सकते हैं।
स्पोन्सरशिप योजना
- इस योजना का लाभ उन अनाथ बच्चों को मिलेगा जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी हो और अब वे अपने रिश्तेदारों या अभिभावकों के साथ रहते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के अनाथ बच्चों को हर महीने 4000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि बच्चे की देखभाल करने वाले के संयुक्त बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है।
- इस योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता एक वर्ष के लिए दी जाती है, लेकिन अगर बच्चे या उस परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं आता है, तो इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है।
- इसके अलावा इन बच्चों का भी आयुष्मान भारत कार्ड बनाया जाता है जिसके माध्यम से उन्हे चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को मिलने वाली वित्तीय सहायता बच्चे के 18 वर्ष की उम्र तक पहुंचने तक ही प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का उद्देश्य
Mukhyamantri Baal Ashirwad Yojana का उद्देश्य मध्यप्रदेश के अनाथ बच्चों की आर्थिक सहायता करना है ताकि वे पढ़-लिखकर अपने जीवन को बेहतर बना सके। इस योजना के माध्यम से बच्चो का भविष्य उज्जवल होगा। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता से बच्चों को जीवन निर्वाह करने या शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक तंगी सामना नहीं करना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की विशेषताएं और लाभ
- मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी अनाथ बच्चों को मासिक आधार पर आर्थिक सहयोग पहुंचाया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत सभी अनाथ बच्चों को चिकित्सा सुविधा देने के लिए उनका आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा।
- इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को हर महीने 5 हजार रुपये की आर्थिक सहायत मिलेगी। यह सहायता राशि एक वर्ष या इंटर्नशिप की अवधि तक प्रदान की जाएगी।
- 18 वर्ष से कम उम्र के अनाथ बच्चे जो माता-पिता के निधन के बाद रिश्तेदारों या अभिभावकों साथ जीवन व्यापन करते है, उन्हे हर माह 4000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- यह वित्तीय सहायता एक वर्ष के लिए प्रदान की जाएगी लेकिन अगर परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं आता है, तो इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है।
- इस योजना के माध्यम से बच्चों को जीवन निर्वाह करने या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए-
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- फोन नंबर
- बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो
- ई-मेल आईडी
- समग्र आईडी
- बैंक अकाउंट की डिटेल्स
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र (ऑफ्टर केयर योजना के लिए)
- माता या पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (स्पोन्सरशिप योजना के लिए)
- किसी भी परीक्षा का प्रवेश पत्र जैसे कि JEE/ NEET/CLAT (ऑफ्टर केयर योजना के लिए)
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के लिए पात्रता
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के लिए कुछ पात्रता निर्धारित की गई है। अगर आप इन पात्रता को पूरा करते है, तो आप योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते है। ये पात्रता निम्नलिखित है-
ऑफ्टरकेयर स्कीम के लिए पात्रता
- आवेदनकर्ता मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता के माता-पिता नहीं होने चाहिए यानि कि अनाथ होना चाहिए।
- बच्चे की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- इंटर्नशिप, व्यावसायिक प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अनाथ बच्चे योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है।
- बच्चे लगातार 5 वर्ष तक बाल देख रेख संस्था में रहता हो।
स्पोन्सरशिप स्कीम के लिए पात्रता
- आवेदनकर्ता मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता अनाथ होना चाहिए।
- बच्चे की आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- बच्चे के माता-पिता की जीवित नहीं होने चाहिए।
- बच्चा अपने रिश्तेदारों या अभिभावकों के साथ रहना चाहिए।
- “बच्चा कोविड 19 बाल सेवा योजना” का लाभ लेने वाला बच्चा इस योजना के लिए अपात्र है।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
एमपी मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत केवल अनाथ बच्चे ही आवेदन कर सकते है। हालांकि Mukhyamantri Baal Ashirwad Yojana के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जा सकता है लेकिन आप ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर सकते है।
ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र या महिला एवं बाल विकास विभाग में जाना होगा। यहां से आपको योजना से संबधित सारी जानकारी, पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है।
सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद योजना के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करें। उसके बाद आवेदन फॉर्म में पूंछी गई सारी जानकारी फॉर्म में दर्ज करें। इसके साथ ही जरुर दस्तावेजों को भी जोड़े। सारी जानकारी तथा दस्तावेज को फॉर्म के साथ जोड़ने के बाद फॉर्म को जमा करा दे।
फॉर्म जमा कराने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन आईडी दी जाएगी। आपको इस रजिस्ट्रेशन आईडी को संभालकर रखना है। फॉर्म जमा करके घर आने के बाद आप इस रजिस्ट्रेशन आईडी से अपने आवेदन की स्थिति पता कर सकते है।
एक बार फॉर्म जमा हो जाने के बाद आपका आवेदन पत्र आगे अधिकारियो के पास जाता है। अधिकारी आवेदन पत्र में दी गई जानकारी को वेरीफाई करते है। आवेदन फॉर्म वेरिफाई हो जाने के बाद आपको नियमानुसार योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
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FAQs – Mukhyamantri Baal Ashirwad Yojana
प्र. मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना कौन सी है?
उ. मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्यप्रदेश की एक योजना है। इस योजना के तहत मध्यप्रदेश के अनाथ बच्चों को पांच हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।
प्र. अनाथ बच्चो के लिए कौन सी योजना है?
उ. मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्यप्रदेश के अनाथ बच्चों के लिए के लिए शुरू की गई है।
प्र. मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना में कितने पैसे मिलते है?
उ. मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक उम्र के अनाथ बच्चों को मासिक 5 हजार रुपये और 18 वर्ष से कम उम्र के अनाथ बच्चों को मासिक 4 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
Conclusion – Mukhyamantri Baal Ashirwad Yojana
तो दोस्तो, आज हमने इस लेख में “मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना” के बारे में जाना। यह अनाथ बच्चों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इससे अनाथ बच्चो का भविष्य बेहतर बनेगा। अगर आपको हमारे लेख की जानकारी उपयोगी लगी है, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरुर बताए।
NOTE: सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के लिए अधिकारिक वेबसाइट जारी की जा चुकी है। आप वहां से योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते है। हालांकि अभी यह वेबसाइट ऑपन नहीं हो रही है। अगर इसकी अधिकारिक वेबसाइट से संबधित कोई जानकारी आती है, तो हम आपको इस लेख के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे।
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