HomeHow Toपासपोर्ट और वीजा क्या है? पासपोर्ट कैसे बनता है?

पासपोर्ट और वीजा क्या है? पासपोर्ट कैसे बनता है?

जब भी अपने देश से बाहर ट्रेवल करने की बात आती है तो दो चीजें सबसे पहले दिमाग में आती है जो है पासपोर्ट और वीजा। आप में से कई लोगों के पास पासपोर्ट होगा और शायद वीजा भी हो। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें पासपोर्ट और वीजा के बीच का अंतर समझ नहीं आता।

इसलिए आज के इस आर्टिकल में हम आपको पासपोर्ट और वीजा के बारे में जानकारी देने वाले हैं। पासपोर्ट और वीजा क्या है? पासपोर्ट कैसे बनता है? और पासपोर्ट और वीजा में क्या अंतर है?

पासपोर्ट क्या होता है?

सरकार द्वारा जारी वह दस्तावेज जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए उसके धारक की पहचान और राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है। पासपोर्ट कहलाता है। इसे हिंदी भाषा में पारपत्र भी कहते है।

व्यस्क के अलावा बच्चों के लिए भी पासपोर्ट होना जरूरी होता है। पासपोर्ट स्मॉल बुकलेट होता है, जिस पर पासपोर्ट धारक की निम्न जानकारी अंकित होती है:

  • नाम
  • फोटो
  • जन्मतिथी
  • जन्म स्थान
  • हस्ताक्षर
  • समाप्ति तिथि
  • पासपोर्ट नंबर

पासपोर्ट तीन तरह के होते हैं:

  • साधारण पासपोर्ट – यह गहरे नीले रंग का होता है और इसे साधारण यात्रा और बिजनेस ट्रिप्स के लिए जारी किया जाता है।
  • ऑफिशल पासपोर्ट – ये सफेद रंग का पासपोर्ट होता है और ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए जारी किया जाता है, जो दूसरे देश में इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं।
  • डिप्लोमेटिक पासपोर्ट – ये पासपोर्ट मैरून रंग का होता है और यह केवल इंडियन डिप्लोमेट्स के टॉप रैंकिंग गवर्नमेंट अफसरों के लिए किया जाता है।

ई पासपोर्ट क्या होता है?

इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट एक रेगुलर पासपोर्ट बुकलेट होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी रहती है इस चिप में पासपोर्ट होल्डर की इनफॉरमेशन होती है। और यह पासपोर्ट ब्रॉड के अगेंस्ट एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है।

पासपोर्ट कैसे बनता है?

पासपोर्ट जारी करने से पहले एप्लीकेंट के बारे में बारीकी से जांच की जाती है और उसके बाद ही पासपोर्ट जारी किया जाता है। पासपोर्ट बनाने के लिए आपको निम्न चरणों से गुजरना होगा:-

  • पासपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको Passportindia.gov.in पर जाना होगा।
  • फिर “New User Ragistration” पर क्लिक करके कुछ बेसिक सवालों के कुछ जवाब देने होंगे।
  • इसके बाद आपको Passport Office सिलेक्ट करना है।
  • इसके बाद बनेगा आपका Login ID और पासवर्ड जिसे आपको याद रखना है।
  • अब आपकी ईमेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन से जुड़ा मेल आएगा जिस पर क्लिक करना होगा।
  • फिर Log in करके आपको अपनी पुरी डीटैल फॉर्म में भर कर सबमिट करना होगा।
  • इसके बाद आप पेमेंट करेंगे और अपनी मीटिंग के लिए समय तय करेंगे।
  • आपको पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट का ऑप्शन नजर आएगा इसे क्लिक करें।
  • पेमेंट के बाद अपना अपॉइंटमेंट कंफर्म करें अपने एप्लीकेशन का एक प्रिंट आउट निकलवा लें।

फिर जिस दिन का भी अपॉइंटमेंट मिला है उस दिन इस प्रिंट आउट और अपनी तमाम जरूरी डाक्यूमेंट्स के साथ पासपोर्ट ऑफिस पहुंच जाए। जरूरी डाक्यूमेंट्स में आपसे तीन चीज मांगी जाएंगी पहला पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ।

यहां आपकी डाक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा सभी चीज ठीक हुई तो आपको घर भेज दिया जाएगा। और इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन की जाएगी सब कुछ ठीक रहा तो 15 दिनों में आपका रिपोर्ट आपके पास स्पीड पोस्ट के जरिए पहुंच जाएगा और आप विदेश की यात्रा कर सकेंगे। तो अब आपने जान लिया की पासपोर्ट कैसे बनता है तो चलिए अब वीजा के बारे में भी जान लेते है.

वीजा क्या होता है?

किसी भी देश जाने के लिए वीजा एक ऑफिशल डॉक्यूमेंट होता है जिसके जरिए आप फॉरेन कंट्री में लीगली प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप अमेरिका घूमने जाना चाहते हैं तो आपको वीजा अमेरिकन गवर्नमेंट से मिलेगा इसमें इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होगा। वीजा यूजुअली पासपोर्ट पर स्टैंप किया जाता है या फिर इसे पासपोर्ट पर चिपकाया जाता है वीजा बहुत तरीके होते हैं जो वीजा होल्डर के होस्ट कंट्री में अलग अलग अधिकार से जुड़े होते हैं।

ई वीजा क्या होता है?

इलेक्ट्रॉनिक वीजा एक डिजिटल वीजा होता है जो डेटाबेस में स्टोर रहता है ये वीजा होल्डर के पासपोर्ट नंबर से लिंक रहता है।

वीजा कितने तरह के होते हैं?

वीजा बहुत तरह के होते हैं जो वीजा होल्डर को जरूरत के अनुसार जारी किए जाते हैं जैसे :-

1# Work Visa

ये वीजा ऐसे आदमी को दिया जाता है जो होस्ट कंट्री में जॉब करना चाहता हो या बिजनेस एक्टिविटीज में इंगेज हो

2# Travel Visa

इस तरह का वीजा केवल टूरिस्ट पर्पस के लिए ही दिया जाता है ट्रेवल वीजा भी दो तरह के होते हैं इमीग्रेंट और नॉन इमीग्रेंट वीजा इमीग्रेंट वीजा के जरिए वीजा होल्डर होस्ट कंट्री में परमानेंटली रह सकता है जबकि नॉन इमीग्रेंट वीजा के जरिए होस्ट कंट्री में टेंपरेरी बेसिस पर ही एंट्री ली जा सकती है

3# Working Holiday Visa

इस तरह के वीजा की मदद से वीजा होल्डर उसे कंट्री में टेंपरेरी एंप्लॉयमेंट भी ले सकता है जहां वो घूमने गया है हर कंट्री इस तरह का वीजा ऑफर नहीं करती है लेकिन ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना कनाडा बेल्जियम जापान और यूके जैसे देशों में इस तरह का वीजा ऑफर किया जाता है

4# Business Visa

बिजनेस वीजा की हेल्प से आप होस्ट कंट्री में बिजनेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करना या किसी कंपनी के साथ बिजनेस करनी जैसी एक्टिविटीज कर सकते हैं इसके लिए आपको उसे कंट्री के लेबर मार्केट को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होगी विजिटर को यह शो करना होगा की वह होस्ट कंट्री से इनकम रिसीव नहीं कर रहा है

5# Social Visa

जब लाइफ पार्टनर से कंट्री से ना हो तो सी वीजा के जरिए वो एक दूसरे से मिलने जा सकते हैं

6# Transit Visa

ये शॉर्ट टर्म वीजा होता है ये किसी पर्सन को तब इश्यू किया जाता है जब वो किसी कंट्री में ट्रेवल तो कर रहा होता है लेकिन वहां पर रुकता नहीं है यानी की रहता नहीं है ये वीजा यूजुअली 5 या उससे कम दिनों के लिए वैलिड होता है इसकी ड्यूरेशन उसे कंट्री पर डिपेंड करती है

7# Student visa

यह एक तरह का नॉन इमीग्रेट वीजा होता है जो वीजा होल्डर को होस्ट कंट्री में स्टडी के लिए इशू किया जाता है अगला है

8# Refugee Visa

इस तरह का वीजा ऐसे लोगों को इशू किया जाता है जिनकी लाइफ नेचुरल डिजास्टर वॉर और ऐसी आदर सिचुएशंस की वजह से खतरे में पद गई हो तो

9# Golden Visa

बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को हाल ही में UAE ने गोल्डन वीजा दिया है यन डॉक्टरों, इंजीनियर, वैज्ञानिकों और कलाकारों के लिए एक गोल्डन कार्ड स्कीम्स शुरू कर रहे हैं इसका मकसद निवेशकों को UAE में लाना और प्रभावशाली छात्रों को यूएई के विकास का साझेदार बनाना था गोल्डन वीजा धारा किसी कंपनी या व्यक्ति की सहायता के बिना अपने पति पत्नी और बच्चों के साथ यूएई में रह सकते हैं

पासपोर्ट और वीजा में क्या अंतर है?

  • पासपोर्ट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी देश द्वारा उसके नागरिक को विदेश में यात्रा करने के लिए दिया जाता है जबकि वीजा एक तरह की अस्थाई परमिशन होती है जो किसी व्यक्ति को अपने देश के अलावा अन्य दूसरे देशों में घूमने रहने या फिर काम करने के लिए लेनी होती है।
  • पासपोर्ट एक छोटी डायरी जैसा डॉक्यूमेंट होता है जबकि वीजा ज्यादातर पासपोर्ट पर एक मोहर (शील) के रूप में होता है।
  • जिस देश का नागरिक होता है उसी देश की सरकार के द्वारा पासपोर्ट जारी किया जाता है, जबकि वीजा विदेशी सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जिस देश में वह जाना चाहता है।
  • पासपोर्ट जारी करने का मकसद विदेश में यात्रा करते समय और अपने देश लौटते समय पहचान करना होता है, जबकि वीजा जारी करने का मकसद विदेश में प्रवेश करना और वहां पर आधिकारिक रूप से अस्थाई तौर पर रहना होता है।
  • दोस्तों वीजा को एंबेसी के द्वारा जारी किया जाता है जबकि पासपोर्ट को सरकारी विभाग के द्वारा जारी किया जाता है।

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>> ब्लैक बॉक्स क्या होता है?

Passport Kaise banta hai

FAQ

पासपोर्ट खो जाए तो क्या करना होगा?

उस देश में मौजूद इंडियन एंबेसी उस इंडियन सिटिजन को इमरजेंसी सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगी जिसके जरिए वह भारत वापस आ सकता है इस इमरजेंसी सर्टिफिकेट को इमरजेंसी पासपोर्ट या टेंपरेरी पासपोर्ट भी कहते हैं

पासपोर्ट कहां बनता है?

पासपोर्ट सेवा केंद्र या पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र में आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो.

आज आपने किया सिखा?

दोस्तों आज के समय में हर कोई विदेश जाना चाहता है चाहे वो काम के लिए हो या घुमने के लिए, इसलिए पासपोर्ट काफी जरुरी बन जाता है

इसलिए आज की पोस्ट में हमने आपको पासपोर्ट और वीजा से जुडी़ सारी जानकारी दी है जैसे पासपोर्ट क्या होता है? पासपोर्ट कैसे बनता है? वीजा क्या होता है? आदी

तो दोस्तों अगर आपके लिए ये जानकारी मददगार साबित होती है तो अपने दोस्तों के साथ भी ये जानकारी जरुर शेयर कीजिए और अगर अभी भी कोई सवाल है तो कंमेट बॉक्स में जरुर पुछे, आपको जवाब देने में मुझे बहुत खुशी होगी|

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