CBI भारत की सबसे अच्छी और इमानदार एजेंसी मानी जाती है जब भी कोई ऐसा केस आता है जिसकी जांच में कोई कमी पाई जाती है तो इस मामले को सीबीआई को ही सौंपा जाता है और भरोसा किया जाता है कि सीबीआई इस मामले की जांच भी पूरी निष्पक्षता से ही करेगी
तो इसीलिए दोस्तो आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि, CBI क्या है? CBI जांच कैसे होती हैं? CBI जांच के आदेश कौन देता है? CBI के अधिकार क्या है?
CBI का इतिहास क्या है?
1941 में जब द्वितीय विश्वयुद्ध चल रहा था उसमें बहुत ही ज्यादा घोटाले और भ्रष्टाचार के केस सामने आ रहे थे, उसको रोकने के लिए सरकार ने एक पुलिस एजेंसी बनाई थी जिसका नाम स्पेशल पुलिस प्रतिष्ठान रखा गया। जैसे ही द्वितीय विश्वयुद्ध खत्म हुआ तो उस एजेंसी के पास कुछ काम नहीं बचा।
1946 में इस एजेंसी का नाम दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान कर दिया गया। इस समय इसका काम था कि जो सरकार के अधिकारी और कर्मचारी थे, वह भ्रष्टाचार या घोटाले करें तो उन मामलों की स्वतंत्र तरीके से जांच करें। 1963 में इस एजेंसी का नाम दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान से हटाकर CBI कर दिया । जिन्हें अब हम सीबीआई जांच के नाम से जानते हैं।
CBI क्या है?
CBI की फुल फॉर्म Central Bureau of Investigation होती है हिंदी में इसे केंद्रीय जांच एजेंसी कहते है। सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन एक जांच एजेंसी है जिसको एक स्वतंत्र जांच एजेंसी का दर्ज मिला हुआ है। सीबीआई का गठन 1963 में हुआ था।
सीबीआई राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मामलों की जांच स्वतंत्र तरीके से करता है इसमें किसी की दखल नहीं होती है इसके अलावा सीबीआई अपराधियों, आतंकवादियों, घोटालों और हत्यारों जैसे मामलों की जांच भी करता है।
CBI के अधिकार क्या है?
भ्रष्टाचार के कई मामलों को लेकर भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम की धारा 17 के तहत’ उसे किसी अफसर के खिलाफ जांच करने के लिए सरकार से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। उनके पास यह अधिकार है कि वह सरकार के बिना आदेश दिए ही वह अफसर के खिलाफ सीबीआई जांच कर सकता हैं।
सीबीआई में दो तरह के विंग होते हैं
- सामान्य अपराध विंग – यह सामान्य अपराध की जांच करता है।
- आर्थिक अपराध विंग – यह आर्थिक अपराध की जांच करता है।
CBI जांच कैसे होती है?
CBI राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले अपराध जैसे हत्या, घोटाला और भ्रष्टाचार के मामलों में जांच करता है। सीबीआई का गठन होने के बाद उसे कई भागों में बांटा गया था एंटी करप्शन डिवीज़न, इकोनॉमिक्स ऑफेंस डिवीज़न, स्पेशल क्राइम डिवीज़न, डायरेक्टरेट ऑफ प्रॉसीक्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, पॉलिसी एंड कॉर्डिनेट डिवीज़न, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेट्री इन्हीं के अंतर्गत सीबीआई जांच करता है।
CBI जांच का आदेश कौन देता है?
सीबीआई जांच के आदेश केंद्र सरकार देती है। 2015 से 9 राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड छत्तीसगढ़, केरल, मिजोरम और मेघालय ने सीबीआई से आम सहमति वापस ले ली है, विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों ने आरोप लगाए थे कि सीबीआई, विपक्ष के नेताओं को गलत तरीके से निशाना बना रही है। आम सहमति वापस लेने का मतलब यह है की इन राज्यों में किसी भी मामले की जांच के लिए सीबीआई को राज्य सरकार से पहले से ही आदेश लेना होगा।
ईडी और सीबीआई में क्या अंतर है?
ईडी (ED) एक भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी जो मनी लांड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच करता है जबकी सीबीआई (CBI) अपराधियों, आतंकवादियों, घोटालों और हत्यारों जैसे मामलों की जांच भी करता है।
CBI और CID में क्या अंतर है?
सीआईडी और सीबीआई दोनों समान रूप से दो अलग-अलग जांच एजेंसी है दोनों के वर्क एरिया अलग अलग है। स्टेट के अंदर होने वाली घटनाओं की जांच CID करती है और यह राज्य सरकार के आदेश पर कार्य करती है। जबकि CBI देश के अंदर होने वाली घटनाओं का जांच करती है। और ये सेंट्रल गर्वनमेंट, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्य करती है।
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FAQ
सीबीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ?
CBI के प्रथम अध्यक्ष “न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा” थे।
सीबीआई का पुरा नाम हिंदी में क्या है?
CBI का हिंदी में पुरा नाम केंद्रीय जांच ब्यूरो है।